आजम खां उनकी पत्नी तंजीन बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा

अदालत ने हिरासत में लिए गए तीनों को सीधे जेल भेजने का आदेश दिया है।

Update: 2023-10-18 09:36 GMT

रामपुर। विधायक रहे अब्दुल्ला आजम के डबल फर्जी प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराए गए मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हिरासत में लिए गए मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा एवं अब्दुल्ला आजम को सीधे जेल भेजने का आदेश दिया है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के पावरफुल मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान को आज अपनी पत्नी तंजीन फातिमा एवं विधायक रहे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एक बार फिर से जेल जाना पड़ गया है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कैबिनेट मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान, विधायक रहे बेटे अब्दुल्ला आजम एवं राज्यसभा सांसद रही उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हिरासत में लिए गए तीनों को सीधे जेल भेजने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए अदालत में ही हिरासत में लिवा दिया था। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने आज बुधवार को अपना यह फैसला सुनाया है।

गौरतलब है कि लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक एवं मौजूदा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में रामपुर के गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने सपा नेता मोहम्मद आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया था।

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