चर्चित डूंगरपुर मामले में दोषी करार आजम खान को 10 साल की सजा

अदालत द्वारा दोषी होना पाए गए मोहम्मद आजम खान पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

Update: 2024-05-30 09:45 GMT

रामपुर। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के पावरफुल मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान को चर्चित डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं अदालत द्वारा दोषी होना पाए गए मोहम्मद आजम खान पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बृहस्पतिवार को जनपद के चर्चित डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की ओर बीते दिन दोषी होना पाए उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सजा का ऐलान किया गया है।

डूंगरपुर मामले में बुधवार को दोषी ठहराने वाली एमपी एमएलए कोर्ट ने आज बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता को गुनहगार मानने वाली अदालत ने मोहम्मद आजम खान पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

उल्लेखनीय है कि रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता मोहम्मद आजम खान को डंडे के बल पर डूंगरपुर बस्ती खाली करने के मामले में बीते दिन बुधवार को दोषी करार दिया था। चर्चित डूंगरपुर बस्ती खाली करने के मामले में वर्ष 2019 के दौरान रामपुर जनपद के गंज थाने के भीतर दर्जन भर लोगों द्वारा मोहम्मद आजम खान समेत अन्य के मिला एफ 12 मुकदमें दर्ज कराए गए थे। 10 साल की सजा पाने वाले मोहम्मद आजम खान पर इस मामले में धारा 392, 452, 504, 506 तथा 120 बी लगाई गई थी।

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