मस्जिदों में अज़ान पर लगाई पाबंदी
वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में मस्जिदों और मजारों में रात को लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में मस्जिदों और मजारों में रात को लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया गया है।
कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि रात के 10.00 बजे से लेकर सवेरे के 6.00 बजे तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। यह सर्कुलर 9 मार्च को जारी किया गया है। वक्फ बोर्ड ने अपने आदेशों में कहा है कि मस्जिदों और दरगाह में बजने वाले लाउडस्पीकरो की आवाज से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
वक्फ बोर्ड ने दिन के समय में भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि लाउडस्पीकर की आवाज एयर क्वालिटी मानक के हिसाब से रखी जाए और इसका इस्तेमाल अज़ान व किसी जरूरी सूचनाओं को देने में ही किया जाए। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि मस्जिदों के आसपास या मस्जिदों में किसी भी अवसर पर तेज आवाज के पटाखें ना छोड़े जाएं और मस्जिदों में खाली पड़े स्थानों पर फलदार व छायादार पौधे लगाए जाएं तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।