दुस्साहसिक घटनाओं को दिया अंजाम- कोर्ट ने सुनाई कैद की सजा
घटनाओं को अंजाम दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर धारा-2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है।
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एडीजे 8 न्यायालय ने एक आरोपी को दोषसिद्ध होने के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि बुलंदशहर नगर स्थित मोहल्ला भूड़ निवासी अख्तर द्वारा चोरी की दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर धारा-2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है।
इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित कर प्रभावी पैरवी सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 20.जनवरी2023 को न्यायालय, एडीजे-08 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अख्तर को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
वार्ता