ED से मांगा जवाब- कोर्ट का केजरीवाल को तुरंत राहत से सुप्रीम इंकार

अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

Update: 2024-04-15 11:35 GMT

नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने तुरंत राहत देने से सुप्रीम इनकार कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब किया है।

सोमवार को राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजकर 24 अप्रैल तक उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत में अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर इस महीने के अंत में बहस होगी। उस समय तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहकर ही अपने भविष्य को लेकर इंतजार करना होगा।

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