डिब्रूगढ़ जेल के भीतर से ही अमृतपाल सिंह भरेगा नामांकन- हाईकोर्ट को...
लोकसभा चुनाव के नामांकन के लिए 7 दिन के लिए रिहा करने का आदेश जारी करने की अपील की थी।
चंडीगढ़। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत डिब्रूगढ़ की जेल में बंद चल रहे अमृतपाल सिंह का नामांकन जेल के सुपरिंटेंडेंट द्वारा ही करवाया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से दी गई जानकारी के बाद भाई कोर्ट ने अमृत पाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है।
शुक्रवार को पंजाब सरकार की ओर से अमृत पाल सिंह के नामांकन को लेकर हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अमृत पाल सिंह के नामांकन का काम सोमवार तक पूरा हो जाएगा।
यह जानकारी पंजाब सरकार की ओर से उसे सिलसिले में हाई कोर्ट को दी गई है जिसमें असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृत पाल सिंह द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए लोकसभा चुनाव के नामांकन के लिए 7 दिन के लिए रिहा करने का आदेश जारी करने की अपील की थी।
अमृतपाल ने हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में बताया है कि वह पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ना चाहता है। इसके लिए उसे पंजाब पहुंचकर नामांकन दाखिल करना है, इसलिए उसे 7 दिन के लिए रिहा करने का आदेश जारी किया जाए।
अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा है कि यदि रिहा किया जाना संभव नहीं है तो इसके विकल्प के रूप में चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया जाए कि वह जेल से ही उसके नामांकन भरने का इंतजाम कराएं।