मेयर चुनाव में गड़बड़ी की गाज- छेड़छाड़ करने वाले अफसर पर चलेगा मुकदमा

चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अहम फैसला दिया गया है।;

Update: 2024-02-19 10:59 GMT

नई दिल्ली। चंडीगढ़ मेयर पद को लेकर हुए चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने वाले अफसर के खिलाफ एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। देश की शीर्ष अदालत ने इलेक्शन में हुई हॉर्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों के दलबदल पर चिंता जताते हुए बेलेट पेपर्स की खुद जांच करने की बात कही है।

सोमवार को चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अहम फैसला दिया गया है। अदालत ने कहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान इलेक्शन कराने वाले चुनाव अधिकारी ने माना है कि उसने मतगणना के दौरान बेलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। इसलिए अब चुनाव अधिकारी के खिलाफ अब मुकदमा चलना चाहिए।

देश की शीर्ष अदालत उच्चतम न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों के दल बदल पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे अत्यंत चिंता जनक बताया है। चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव में इस्तेमाल किए गए बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा चलाने की बात कहने वाली शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह मेयर पद के बैलेट पेपर की अब खुद जांच करेगा।

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