DJ सेवाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रतिबंध निरस्त
उच्चतम न्यायालय ने डीजे सेवाओं के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में डीजे सेवाओं के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने डीजे सेवा मालिकों की कई याचिकाओं पर इस बाबत इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नवम्बर 2019 का आदेश निरस्त कर दिया।
गौरतलब है कि न्यायालय ने 18 नवम्बर 2019 को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी और संबंधित अधिकारियों को डीजे की अनुमति मांगने पर कानून के दायरे में विचार करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने कहा था कि जब भी डीजे के इस्तेमाल की अनुमति की अर्जी दी जायेगी और सभी कुछ कानून के दायरे में है तो उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के बावजूद संबंधित अधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे।
वार्ता