32 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला- अपराधियों को अर्थदण्ड से किया दण्डित
मारपीट के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 02 अपराधियो को न्यायालय कैराना द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शामली। एसपी अभिषेक की अगुवाई में जनपद की मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा मारपीट के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 02 अपराधियो को न्यायालय कैराना द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 1990 में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त इरफान पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली व राजा पुत्र मुमताज निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली द्वारा युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के संबंध में पीडित के परिजन द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 161/1990 धारा 323, 504 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना कैराना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जनपद शामली के न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना में उक्त मामले का विचारण किया गया।
इस दौरान एसपी शामली द्वारा उक्त मामले में मॉनीटरिंग सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये तथा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कराते हुए गवाही संपन्न कराई। एसपी शामली के अथक प्रयास से थाना कैराना एवं मॉनीटरिंग सेल/अभियोजन सेल की निरंतर एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर आज दिनांक 02.07.2022 को न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना शामली द्वारा मारपीट व गाली गलौच के मामलो में अभियुक्तो को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियुक्त इरफान व राजा उपरोक्त को धारा 323 भादवि के अपराध के लिए 200-200 रूपये के अर्थदंड तथा धारा 504 आईपीसी के अपराध के लिये 500-500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।