अभिनेता राजबब्बर को इस मामले में अदालत ने सुनाई इतने साल की सजा

फिल्म अभिनेता एवं राजनेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है;

Update: 2022-07-07 14:41 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे फिल्म अभिनेता एवं राजनेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से फिल्म अभिनेता पर साढे आठ हजार रूपये का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड के भी दंडित किया गया है।

बृहस्पतिवार को वर्ष 1996 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े फिल्म अभिनेता एवं राजनेता राजबब्बर को एक मतदान अधिकारी को धमकाने और मारपीट किये जाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से आज हुई सुनवाई के दौरान फिल्म अभिनेता राजबब्बर को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से 2 साल कैद की सजा पाए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष फिल्म अभिनेता राज बब्बर पर आरोप है कि वर्ष 1996 में हुए चुनाव के दौरान उन्होंने एक मतदान कर्मी की पिटाई कर दी थी। इस मामले में 3 साल की सजा का प्रावधान है इसलिए अदालत की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बावजूद राजबब्बर को जेल नहीं भेजा जाएगा और उन्हें इस मामले में जमानत मिल जाएगी।

उधर सजा सुनाए जाने के बाद फिल्म अभिनेता राजबब्बर ने कहा है कि वह स्वयं को मिली इस सजा के खिलाफ अदालत में जाते हुए चुनौती देंगे। फैसला सुनाए जाते समय फिल्म अभिनेता अदालत में मौजूद रहे।

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