केबिल डालकर बिजली चोरी कर रहे आरोपी को 3 साल की सजा-इतना जुर्माना

दुकान में चोरी की बिजली जलाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने एक डेयरी कारोबारी को दोषी ठहराया है;

Update: 2022-04-21 10:59 GMT

मुजफ्फरनगर। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ होने के बावजूद केबिल के माध्यम से सीधे दुकान में चोरी की बिजली जलाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने एक डेयरी कारोबारी को दोषी ठहराया है। दोषी पाए गए आरोपी को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

बृहस्पतिवार को जिला अदालत में एडीजे चतुर्थ विशेष न्यायाधीश ईसी राधेश्याम यादव की अदालत में वर्ष 2004 की 31 अक्टूबर को जनपद शामली के कैराना रोड पर ऊर्जा निगम की टीम की ओर से की गई चेकिंग के दौरान पकड़े गए बिजली चोरी के मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई उपरांत विद्वान न्यायाधीश की ओर से आरोपी महमूद को चोरी की बिजली जलाने का दोषी मानते हुए उसे 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत की ओर से 214677 रुपए का जुर्माना लगाते हुए दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया है। अदालत की ओर से साफ किया गया है कि यदि अर्थदंड अदा नहीं किया जाता है तो दोषी को 6 महीने की सजा अतिरिक्त तौर पर काटनी होगी।

अभियोजन की कहानी के अनुसार जनपद शामली के कैराना रोड पार्श्वनाथ नगर में 31 अक्टूबर 2004 को ऊर्जा निगम की टीम बिजली चोरों की धरपकड़ करने के लिए पहुंची थी। चेकिंग के दौरान महमूद अहमद पुत्र शाहिद अहमद की दुकान के कनेक्शन से सीधे केबिल डालकर चोरी की बिजली जलाई जा रही थी।

इस मामले में एसडीओ अनिल कुमार एवं जेई सत्येंद्र कुमार ने महमूद अहमद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि महमूद अहमद की दूध डेयरी का वैद्य विद्युत कनेक्शन 25000 रूपये का बकाया बिल जमा नहीं किए जाने की वजह से काट दिया गया था और विभाग ने मीटर को भी उतार लिया था। इसके बाद भी महमूद की ओर से डेरी में अपने घर से सीधे के बिल के माध्यम से बिजली चोरी कर 2 केवीए का फ्रीजर चलाया हुआ था चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया था।

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