प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी ठहरा दोषी- कोर्ट ने सुनाई यह सजा

अभियुक्त को अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा सुनाई गई जेल में बिताई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

Update: 2022-11-04 13:46 GMT

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में थाना झिंझाना पुलिस एवं जनपद की मॉनिटरिंग, अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा सुनाई गई जेल में बिताई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 1995 में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त नवाब पुत्र जवाद निवासी मौहल्ला पठानान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मुकदमा अपराध संख्या 290/1995 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त नवाब उपरोक्त को सुनाई जेल में बिताई कारावास की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2003 में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त नवाब पुत्र जवाद निवासी मौहल्ला पठानान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मुकदमा अपराध संख्या 03/2003 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त नवाब उपरोक्त को सुनाई जेल में बिताई कारावास की सजा व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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