पॉक्सो मामले में दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर क्षेत्र में 24 जून 2013 को एक व्यक्ति ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका बैल खो गया था;

Update: 2021-08-11 11:39 GMT
पॉक्सो मामले में दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद
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सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव ने बुधवार को आठ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर क्षेत्र में 24 जून 2013 को एक व्यक्ति ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका बैल खो गया था। जिसे ढूढ़ने के लिए उसके अलावा पत्नी और बेटी अलग-अलग क्षेत्रों में निकली थी। जहां बीजपुर क्षेत्र के खम्हरिया गांव निवासी किशन औतार उसकी 10 वर्षीय बेटी को मिला और उससे पूछा कि यहां क्या कर रही है, उसने बताया कि उनका बैल खो गया उसे ढूढ़ रहे हैं। किशन ने उसे बताया कि उनका बैल जंगल में है। उस पर विश्वास करके जब बालिका वहां गई तो जबरन उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। इस तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त किशन को नामजद करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अभियुक्त किशन को 20 साल की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि एवं सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।

वार्ता

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