मासूम के साथ दुराचार करने वाले को 20 साल की कैद
मासूम के साथ दुराचार के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है।;
सीतापुर। उत्तर प्रदेश में सीतापुर की एक अदालत ने एक वर्ष कीमासूम के साथ दुराचार के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है।
पुलिस के अनुसार थाना तम्बौर सीतापुर के रामराय मडोर निवासिनी गुड्डी देवी अपने मायके काजीपुर थाना बिसवां में अपनी एक वर्षीया पुत्री के साथ रहती है। दो फरवरी 2015 को गांव का सुनील कुमार पुत्री को खिलाने के बहाने ले गया था और गांव के बाहर अपनी कुटिया में उसकी पुत्री के साथ बुरा काम किया तथा भाग गया।
भतीजा अंकित उसकी पुत्री को उठाकर लाया। पुलिस ने सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ बचाव पक्ष ने भी अपनी दलील प्रस्तुत किए। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में विचारण करते हुए आदेश पारित किया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपए के जुर्मान की सजा सुनायी।अर्थदण्ड अदा करने पर विफल रहने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया।
वार्ता