1984 सिख दंगा मामला- पूर्व सांसद सज्जन कुमार बरी- कोर्ट ने सुनाया..
पिता पुत्र की हत्या के इस मामले में बरी होने के बावजूद सज्जन कुमार अभी जेल में ही बंद रहेंगे।
नई दिल्ली। राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से सुनायें गए एक बड़े फैसले में वर्ष 1984 में हुए सिख दंगा मामले में कांग्रेस के सांसद रहे सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। पिता पुत्र की हत्या के इस मामले में बरी होने के बावजूद सज्जन कुमार अभी जेल में ही बंद रहेंगे।
बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1984 में सुल्तानपुरी में हुए सिख दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस के सांसद रहे सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। वर्ष 1984 में हुए दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में सिख पिता पुत्र की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। उन्मादी भीड़ ने जसवंत सिंह एवं उनके बेटे तरुण दीप सिंह को बुरी तरह पिटाई करने के बाद जलाकर मार डाला था।
इस मामले में आरोप था कि तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार ने उन्मादी भीड़ का नेतृत्व किया था और उन्होंने ही बाप बेटे को जिंदा जलाने के लिए उन्मादी भीड़ को उकसाया था। इस मामले में अदालत द्वारा बरी किए जाने के बावजूद पूर्व सांसद सज्जन कुमार अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि वर्ष 1984 में हुए सिख दंगा मामले से जुड़े एक अन्य मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।