दोहरे हत्याकांड के 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा

विवाद में हुए दोहरे हत्याकांड के 14 आरोपियों को बुधवार को आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है

Update: 2022-05-26 03:28 GMT

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया की स्थानीय अदालत ने भूमि विवाद में हुए दोहरे हत्याकांड के 14 आरोपियों को बुधवार को आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

देवरिया के पुलिस अधीक्षक डा.श्रीपति मिश्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 10 सितंबर 2015 को रामपुर कारखाना क्षेत्र के ग्राम मुण्डेरा तिवारी बसंत सिंह और शिव नारायण सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में एक महिला घायल हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले में चार्जशीट लगाकर न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में स्थानीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राम नगीना सिंह, चन्द्रशेखर सिंह, इन्द्रासन सिंह, सुरेंद्र सिंह, छोटेलाल सिंह, गेंदा सिंह, रणजीत सिंह, दिलीप सिंह, प्रमोद सिंह, वीरेंद्र सिंह, रोशन सिंह, सुमन देवी, संगीता देवी और सुनीता देवी को दोषी करार देकर सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। इन सभी पर अदालत ने पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

वार्ता

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