11 साल की बच्ची से रेप कर हत्या करने वाले को फांसी की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम ने 11 साल की बालिका के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई है।
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम ने 11 साल की बालिका के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई है। 7 महीने पहले आरोपी ने बालिका के साथ इस जघन्य वारदात को बेहद ही निर्ममता से अंजाम दिया था। बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी ने उसके चेहरे को भी एसिड से जला दिया था। पकड़े जाने के बाद से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। 6 मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था।
जनपद के मंडियाहूं थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 की 6 अगस्त को 11 वर्षीय बालिका और उसकी बहन को ईट भट्टे पर काम करने वाला बाल गोविंद उर्फ गोविंदा दुकान पर ले गया था। जहां उसने दोनों बहनों को बिस्कुट और टॉफियां दिलाई थी। इसके बाद आरोपी ने छोटी बहन को तो घर भेज दिया था और बड़ी को बहला-फुसलाकर मक्का के खेत में ले गया। जहां ले जाकर आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। मामला कहीं उजागर ना हो जाए इसके डर से आरोपी ने बच्ची की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए बालिका के चेहरे पर ऐसिड डालकर जला दिया और शव को खेत में छिपा कर भाग गया। उधर छोटी बहन ने घर जाकर जब परिजनों को मामले की जानकारी दी तो परिवारजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी।
2 दिन बाद गांव वालों ने बताया कि बालिका का शव खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जिसमें मृतका के साथ दुष्कर्म होने और सांस रुकने से मौत हो जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने भागदौड करते हुए आरोपी को चंदौली से गिरफ्तार किया था और कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। गत 26 नवंबर 2020 को आरोप तय हुए। मृतक बालिका की छोटी बहन व जिस दुकान से आरोपी ने टाॅफी व बिस्कुट खरीदे थे, दोनों ने कोर्ट में आरोपी का नाम लेते हुए गवाही दी।
विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व एडीजीसी वीरेंद्र मौर्य ने इस मामले में कुल 11 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बीती 6 मार्च को आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी करार दिया था। सोमवार को विद्वान न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम रवि यादव ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।