#Metoo- पत्रकार प्रिया रमानी की हुई जीत- मानहानि का मामला खारिज

पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के मानहानि केस में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था।

Update: 2021-02-17 11:09 GMT

नई दिल्ली। पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के मानहानि केस में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। कोर्ट ने मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने से महिलाओं को बोलने और चुप्पी तोड़ने की अधिक शक्ति मिली है।

#Metoo के नाम से प्रिया रमानी का मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। यह मामला चर्चाओं में रहा था, जिसका आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गौरतलब है कि प्रिया रमानी ने वर्ष 2018 में सोशल मीडिया पर चली '#Metoo' मुहिम के तहत अकबर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाये थे। अकबर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अकबर ने 17 अक्तूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रिया रमानी #Metoo अभियान के दौरान एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पहली महिला थीं। साल 2017 के एक लेख और 2018 के एक ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने 1994 में नौकरी के लिए एक साक्षात्कार के दौरान उनका यौन उत्पीड़न किया था। उस समय बीस से अधिक महिलाओं ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जब वो पत्रकारिता के पेशे में थे। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को गलत, मनगढ़ंत और गहराई तक परेशान करने वाला करार दिया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद 1 फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अदालत ने 10 फरवरी को फैसला 17 फरवरी के लिए यह कहते हुए टाल दिया था कि दोनों ही पक्षों ने विलंब से अपनी लिखित दलील सौंपी है, इसलिए फैसला पूरी तरह से नहीं लिखा जा सका है। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में अकबर की मानहानि का मामला खारिज कर दिया है।

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