हत्या की कोशिश करने वाले को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

Update: 2024-07-10 14:20 GMT

मुजफ्फरनगर। एसएसपी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में सीओ सदर राजू कुमार साव और चरथावल पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को 7 साल की कठोरता सजा दिलाई है।

गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाने पर 11 मार्च 2011 को महावीर सिंह पुत्र इंदु सिंह निवासी न्यामु थाना चरथावल ने मुकदमा दर्ज करते हुए बताया था कि उसके ही गांव के काला उर्फ मंगू पुत्र रफल सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके बेटे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए जान से की करने की नीयत से तमंचे से फायर भी किया था।

इस संबंध में चरथावल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब इस मुकदमे की सुनवाई मुजफ्फरनगर के एडीजे एफटीसी 01 के न्यायालय में चल रही थी, जिसमें साक्ष्य के आधार पर अदालत ने काला उर्फ मंगू को धारा 148,307, 149, 506 का आरोपी मानते हुए 7 साल की कठोरता सजा तथा 7500 के अर्थ दंड की सजा भी सुनाई है।

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