माफिया अतीक के साले की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक- दिया सहयोग..

जकी अहमद ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी।

Update: 2024-10-22 12:20 GMT

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने माफिया सरगना रहे अतीक के साले की गिरफ्तारी पर रंगदारी मांगने के मामले में रोक लगाते हुए उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया सरगना रहे अतीक अहमद के साले जकी अहमद की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने जकी अहमद को जांच में पुलिस का सहयोग करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्याय मूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश जकी अहमद की याचिका पर दिया है।

दरअसल प्रयागराज के करेली के रहने वाले मोहम्मद आमिर ने जकी अहमद तथा अन्य लोगों पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जकी अहमद ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी।Full View

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