आचार संहिता का उल्लंघन- BJP सांसद को मिली सजा- जुर्माना भी लगाया

भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपना फैसला सुनाया है।

Update: 2024-02-03 09:06 GMT

लखनऊ। एमपी- एमएलए कोर्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सांसद को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सजा पाने वाली बीजेपी सांसद पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि तुरंत ही बीजेपी सांसद को 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों को पर जमानत भी मिल गई है।

राजधानी लखनऊ की एमपी- एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर इलेक्शन लड़ रही मौजूदा भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपना फैसला सुनाया है।

आरोप है कि वर्ष 2012 की 17 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए जब प्रचार का आखिरी दिन था तो निश्चित समय समाप्त होने के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी ने अपना प्रचार जारी रखा था।

इस मामले को लेकर स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा थाना कृष्णा नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इससे पहले वर्ष 2023 में लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की संसद रीता बहुगुणा जोशी को दोषी करार देते हुए उन्हें 6 महीने तक निगरानी में रखने का आदेश दिया था।

एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने प्रयागराज की मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा सुनाई है और अदालत ने उनके ऊपर 1000 रु का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि अदालत से सजा पाई रीता बहुगुणा जोशी को 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत मिल गई है।

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