बलात्कारी को बीस वर्ष का कारावास, 50 हजार का जुर्माना
एक अदालत ने बलात्कार के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष का करावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बागपत। उत्तर प्रदेश में बागपत जिले की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष का करावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जून 2016 को बागपत कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के साथ बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया था। मामले में अभियुक्त भूषण को नामजद किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अपर जिला जज (पंचम) ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के करावास के साथ 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
इस मामले में अभियोजन अधिकारी राजीव कुमार और बागपत पुलिस ने प्रभावी पैरवी की।