हत्या की कोशिश करने वाले को अदालत में सुनाई गयी सजा
हत्या का प्रयास करने के मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई 10-10 वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अभियुक्तों को हत्या का प्रयास करने के मामले में न्यायालय कैराना शामली द्वारा सुनाई 10-10 वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत 02 अभियुक्तगण विक्रान्त उर्फ विक्की पुत्र रविन्द्र, गौरव पुत्र अशोक कुमार निवासीगण ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा आपसी कहासुनी को लेकर जान से मारने की नियत से वादी के साले के लड़के प्रदीप पुत्र योगेन्द्र के पेट में चाकू मारकर घायल करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की थी। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 479/2018 धारा 307 IPC में थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.03.2023 को न्यायालय ADJ/SPL पोक्सो कोर्ट कैराना द्वारा दोनों अभियुक्तों को धारा 307 IPC (हत्या करने का प्रयास) में 10-10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है ।