हाईकोर्ट ने केन्द्र, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया

न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 31 अगस्त मुकर्रर की है।;

Update: 2021-07-24 12:32 GMT

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्तीय सहायता और चिकित्सा उपचार की मांग करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने 22 जुलाई के अपने आदेश में प्रतिवादियों से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 31 अगस्त मुकर्रर की है।

अड़सठ वर्षीय याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में एक वकील थी और वर्तमान में उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।

अधिवक्ता ने अपनी याचिका में दाहिने हाथ से दिव्यांग होने और उम्र से संबंधित अन्य बीमारियों सहित उसकी चिकित्सा स्थितियों का हवाला देते हुए न्यायालय को उसकी स्थिति से अवगत कराया था।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसने अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को कई बार अनुरोध किये, इसके बावजूद उसे अब तक सरकार की और से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

वार्ता

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