मोहाली। विदेश में बसाने का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी करार दिए गए ईसाई धर्म गुरु को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अदालत के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता कर दिया गया है।
मंगलवार को पंजाब के मोहाली में तीन दिन पहले दोषी करार दिए गए पटियाला जेल में बंद यीशु यीशु वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले ईसाई धर्म गुरु बजिंदर सिंह को महिला के साथ रेप करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
अदालत द्वारा 3 दिन पहले दोषी करार दिए जा चुके ईसाई धर्म गुरु बजिंदर सिंह पर आरोप है कि वह रेप पीड़ित महिला को विदेश में बसाने के बहाने अपने घर ले गया था, जहां उसने महिला के साथ बलात्कार करने के दौरान वीडियो बनाया और उसे धमकी दी कि अगर उसने आगे से शारीरिक संबंध बनाने का विरोध किया तो वह बनाई गई वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा।
इस मामले में पीड़िता के वकील ने बताया है कि मोहाली कोर्ट ने ईसाई धर्म गुरु बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा है कि उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। जिस समय दोषी ठहराए गए बजिंदर को अदालत द्वारा सजा सुनाई जानी थी तो उस समय सजा से बचने के लिए पादरी बजिंदर अदालत में गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि मेरे छोटे बच्चे हैं, पत्नी बीमार है, मैं सोशल व्यक्ति हूं, मेरी टांग में राॅड डली हुई है इसलिए मेरे ऊपर अदालत द्वारा रहम किया जाए।मगर कोर्ट ने उसकी इस तरह की सभी दलीलों को खारिज कर दिया।