चोरी के मामले में अदालत ने अपराधी को सुनाई सजा

न्यायालय द्वारा 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

Update: 2022-08-04 15:15 GMT

शामली। एसपी अभिषेक के निर्देशन में थाना झिंझाना, जनपद की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन सेल द्वारा चोरी के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 को अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र रतिभान निवासी ग्राम अहमदगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 430/2021 धारा 414 आईपीसी थाना झिंझाना पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की थी। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना झिंझाना/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज न्यायालय द्वारा 1 वर्ष कारावास की सजा एवं 2000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदंड न देने पर 20 दिन अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। 

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