अदालत ने सुनाया जजमेंट- हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा

दो आरोपियों काे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Update: 2022-12-02 14:11 GMT

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की स्थानीय अदालत ने महिला की हत्या के जुर्म में दो आरोपियों काे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर जिले बरसठी थाना क्षेत्र निवासी दिनेश सेठ ने कटरा कोतवाली थाने में 13 जनवरी 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों ने उसकी बहन की हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर कटरा कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों भरतलाल और शंकरलाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था और दोनों आरापियों को जेल भेज दिया था।

कटरा कोतवाली पुलिस न्यायालय के समक्ष गवाहों एवं कागजी साक्ष्य के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारवास की सजा सुनायी और साथ ही पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न देने पर दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का विधान किया गया है।

सं. उप्रेती

वार्ता

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