शिक्षा निदेशक के खिलाफ 10 दिन में करें कार्रवाई- हाईकोर्ट
अदालत ने 10 दिन के अदंर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक महाबीर सिंह बिष्ट के खिलाफ 10 दिन के अदंर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव में टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बाबी पवार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को ये निर्देश जारी किये।
बिष्ट पर गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक रहते हुए सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के स्थानांतरण के साथ ही विधि अधिकारी की नियुक्ति में अनियमितता के आरोप हैं। यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार की नियुक्ति प्रक्रिया में अनुचित लाभ लिया है।
विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है। शासन जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके उलट आरोपी को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक नियुक्त कर दिया गया।
दूसरी ओर सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी अधिकारी का पक्ष जानने के लिये नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत ने 10 दिन के अदंर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।