संभल की जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट का सुप्रीम आदेश- पूजा करने..

इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को की जाएगी।;

Update: 2025-01-10 09:30 GMT

नई दिल्ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए एक बड़े आदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद स्थित कुएं पर नगर पालिका परिषद की ओर से दी गई पूजा की इजाजत पर रोक लगा दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है।

देश की शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई याचिका पर यह फैसला सुनाया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं को सार्वजनिक बताते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा वहां पर पूजा अर्चना करने की इजाजत दी गई थी।

बताया जाता है कि कुएं के आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग शादी में यहां कुआं पूजन के लिए आते थे। इस समय संभल में प्रशासन द्वारा जगह-जगह खुदाई का काम कराया जा रहा है। इस बीच नगर पालिका परिषद की ओर से कुएं को सार्वजनिक घोषित कर दिया गया था।Full View

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