कोर्ट का सुप्रीम निर्देश- नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर- किसानों की मांगों..

अधिकारियों, किसानों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करना पड़ेगा।

Update: 2024-07-24 09:36 GMT

नई दिल्ली। कोर्ट ने सुप्रीम निर्देश देते हुए कहा है कि शंभू बॉर्डर को अभी नहीं खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से दिए गए शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और किसानों की मांगों को लेकर एक समिति गठित करने का आदेश दिया है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए कहा है कि शंभू बॉर्डर को अभी नहीं खोला जाएगा। शीर्ष अदालत ने किसानों की मांगों को लेकर फैसला करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है, जिसमें अधिकारियों, किसानों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करना पड़ेगा।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से शंभू बॉर्डर का नहीं खोलने और किसानों की मांगों को लेकर समिति गठित करने का यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब देश के विभिन्न हिस्सों में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

किसानों की प्रमुख मांगों में से एक डिमांड यह भी मुख्य है कि उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, जिससे अपनी मेहनत का उन्हें उचित मूल्य मिल सके।

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