शिक्षक बर्खास्तगी मामले में ममता सरकार को झटका- आदेश बरकरार
भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से त्यागपत्र देने की डिमांड की है।;
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए देश की शीर्ष अदालत ने ममता बनर्जी सरकार को जोर का झटका दिया है।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पश्चिम बंगाल में 25753 शिक्षकों की बर्खास्तगी के मामले को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से दिए गए शिक्षकों की बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखा है।
पश्चिम बंगाल में स्कूल सिलेक्शन कमिशन ने वर्ष 2016 में 25000 शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की नियुक्ति की थी। मामला हाई कोर्ट पहुंचने पर अदालत ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था।
इस संबंध में देश की शीर्ष अदालत में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा की गई जांच को सही मानते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई थी और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बैंच ने आज इस मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से त्यागपत्र देने की डिमांड की है।