सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- B.ED वाले नहीं बन पाएंगे प्राइमरी शिक्षक

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया है।

Update: 2023-08-11 08:16 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए 1 बड़े फैसले के अंतर्गत b.ed की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को जोर का झटका देते हुए कहा है कि प्राइमरी शिक्षक के पदों पर केवल बीटीसी उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से b.ed बनाम बीटीसी डीएलएड मामले में बड़ा फैसला देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए पुराने फैसले को सही करार देते हुए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया है।


शुक्रवार को भारत सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था कि बीएड करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षकों की दावेदारी से बाहर रहेंगे। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई में जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज शुक्रवार को दिए गए इस बड़े फैसले के बाद बीटीसी करने वाले उम्मीदवार ही प्राइमरी स्कूलों में अब शिक्षण कार्य कर पाएंगे।Full View

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