बोला सुप्रीम कोर्ट- आप बिलों को लटकाकर नहीं रख सकते गवर्नर साहब

अदालत ने कहा है कि गवर्नर शुक्रवार तक यह बात बताएं कि सरकार की ओर से दिए गए सात विधेयकों पर अभी तक आपने क्या एक्शन....

Update: 2023-11-06 08:01 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गवर्नर द्वारा सरकार की ओर से मंजूरी के लिए भेजे गए बिलों को लटकाकर रखे जाने की प्रवृत्ति पर गहरी नाराजगी जताते हुए पंजाब के राज्यपाल से शुक्रवार तक इस बाबत जवाब मांगा है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजे गए सात बिलों को अभी तक लटकाकर रखे जाने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पंजाब के गवर्नर से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि गवर्नर शुक्रवार तक यह बात बताएं कि सरकार की ओर से दिए गए सात विधेयकों पर अभी तक आपने क्या एक्शन लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने विधेयकों को लटकाकर रखे जाने वाले मामलों को लेकर गवर्नरों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद ही काम शुरू नहीं करना चाहिए। सरकार और राज्यपाल को चाहिए कि वह अपने विवाद आपस में चर्चा करके खुद ही निपट ले।

बेंच ने कहा है कि माना की गवर्नरों को विधेयकों को सरकार के पास वापस करने का अधिकार है, लेकिन गवर्नर भेजे गए बिलों को अटकाकर भी नहीं रख सकते हैं। बेंच ने कहा है कि गवर्नर एक चुनी हुई सरकार नहीं है और उन्हें समय पर बिलों को मंजूरी देने अथवा फिर वापस लौटने का फैसला करना चाहिए।

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