रैपिड रेल के लिए पैसा नहीं देने पर केजरीवाल को कोर्ट की सुप्रीम फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड रेल के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से बजट नहीं दिए जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए..

Update: 2023-11-21 07:43 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड रेल के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से बजट नहीं दिए जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार के विज्ञापन का पैसा रैपिड रेल प्रोजेक्ट में लगा देना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने रैपिड रेल के लिए बजट की व्यवस्था करने हेतु एक सप्ताह की मोहलत दी है।।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड ट्रेन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बजट नहीं दिए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई महीने में केजरीवाल सरकार को रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पैसा जारी करने को कहा था।

रैपिड ट्रेन के लिए अभी तक पैसा नहीं जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि उसने अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए चेताया है कि हम आपके विज्ञापन बजट पर रोक लगा देंगे और विज्ञापन के पैसे को अटैच कर देंगे और उस पैसे को रैपिड ट्रेन में लगाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को यह भी आदेश दिया है कि विज्ञापन फंड को रेपिड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हालांकि इस आदेश को एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित रखा गया है। अदालत का कहना है कि यदि एक सप्ताह के भीतर दिल्ली सरकार रैपिड ट्रेन के लिए बजट जारी नहीं करती है तो यह आदेश लागू हो जाएगा।

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