डल्लेवाल के अनशन को लेकर कोर्ट की सरकार को सुप्रीम फटकार
किसान नेता की हॉस्पिटल शिफ्टिंग में मदद की जरूरत पड़ती है तो वह तुरंत महैया करायें।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने के सरकार के प्रयासों से वह संतुष्ट नहीं है।
शनिवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है।
जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने का किसान विरोध कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगों को लेकर आंदोलन करना लोकतांत्रिक तरीका है लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार की यह दलील किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि पहले आप समस्या उत्पन्न करते हैं और उसके बाद हाथ खड़े हुए करते हुए कह देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते।
अदालत में डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध करने वालों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किस तरह के किसान नेता है जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाए?
अदालत ने कहा है कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर वह पंजाब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने केंद्र को आदेश दिए हैं कि किसान नेता की हॉस्पिटल शिफ्टिंग में मदद की जरूरत पड़ती है तो वह तुरंत महैया करायें।