सुप्रीम कोर्ट रेपिस्ट ABVP नेता के भैया इज बैक के होर्डिंग से नाराज

आरोपी नेता के भैया इज बैक वाले होर्डिंग पर सख्त नाराजगी जताते हुए इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है

Update: 2022-04-12 13:40 GMT

 नई दिल्ली। छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोपी एबीवीपी नेता की जमानत निरस्त कराने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरोपी नेता के भैया इज बैक वाले होर्डिंग पर सख्त नाराजगी जताते हुए इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

 उच्चतम न्यायालय की ओर से छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोपी एबीवीपी के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया की ओर से इलाके में लगवाए गए भैया इस बैक वाले होर्डिंग पर सख्त नाराजगी जताई गई है। एबीवीपी के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया की जमानत निरस्त किए कराने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी एवं जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

 उच्चतम न्यायालय की बेंच ने रेप के आरोपी एबीवीपी नेता शुभांग गोटिया को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं उसकी जमानत निरस्त कर दी जाए? यह भैया इस बैक बैनर क्यों लगे हैं? क्या आप जश्न मना रहे हैं? इस दौरान सीजेआई एन वी रमना ने आरोपी के वकील से कहा कि यह भैया इस बैक क्या है? अपने भैया को कहिए कि वह 1 हफ्ते तक सावधान रहें।

 सीजेआई ए वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है।

 उल्लेखनीय है कि रेप पीड़िता ने अपने वकील वैभव मनु श्रीवास्तव एवं शिखा खुराना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर छात्रा से रेप के आरोपी शुभांग गोटिया को जबलपुर हाईकोर्ट से नवंबर 2021 में मिली जमानत को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की है।

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