सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का फैसला पलटा- नौकरियों में पांच नंबर का बोनस..

दो सदस्यीय बेंच ने वर्ष 2024 की 31 मई को सरकार की ओर से बोनस अंक देने के फैसले को खारिज कर दिया था।

Update: 2024-06-24 12:25 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को पूरी तरह से पलटते हुए सरकारी नौकरियों में उसके द्वारा दिए गए पांच नंबर के बोनस को संवैधानिक करार दे दिया है। इससे 23000 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फंस गई है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को पांच बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है।

कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सरकार के भर्ती परीक्षा में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को पांच बोनस अंक दिए जाने को संवैधानिक करार दिया है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए पांच बोनस अंक देने का फैसला किया था।

वर्ष 2022 की 5 मई को लागू किए गए इस फैसले के अंतर्गत जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और उसके परिवार की आमदनी सालाना 180000 रुपए से कम है तो ऐसे परिवार के आवेदक को पांच अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है।

राज्य सरकार के इस फैसले को अन्य अभ्यर्थियों द्वारा अदालत में चुनौती दी गई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने वर्ष 2024 की 31 मई को सरकार की ओर से बोनस अंक देने के फैसले को खारिज कर दिया था।Full View

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