सोनू सूद को कोर्ट से राहत नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट से अभिनेता सोनू सूद को राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर की उस अपील और याचिका को खारिज कर दिया है।
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट से अभिनेता सोनू सूद को राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर की उस अपील और याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी।
सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा था और अदालत से अनुरोध किया था कि वह नगर निकाय को इमारत ढहाने का कदम नहीं उठाने का निर्देश दे। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभिनेता के पास ऐसा करने का पहले पर्याप्त समय था।
बीएमसी द्वारा हाई कोर्ट में दी गयी याचिका के मुताबिक सोनू सूद आदतन बीएमसी के नियमों की उल्लंघन करते रहे हैं और कई बार अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के बावजूद उसी जगह पर फिर से निर्माण कार्य करते रहे हैं। सोनू सूद का बीएमसी के इन आरोपों की तरफ ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा, यह मामला फिलहाल कोर्ट में है और यकीनन जैसे वो गाइड करेंगे... मैं सभी नियमों का पालन करूंगा। कोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा से ही कानूनों का सम्मान करता रहा हूं और करता रहूंगा।
हीफी