श्रंगार गौरी मामला- बोला हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर विश्वनाथ मंदिर
परिसर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र है और वक्फ एक्ट के अंतर्गत विवाद होने पर सिविल कोर्ट को वाद पर सुनवाई का अधिकार नहीं है।
प्रयागराज। हाईकोर्ट में श्रंगार गौरी मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र है और वक्फ एक्ट के अंतर्गत विवाद होने पर सिविल कोर्ट को वाद पर सुनवाई का अधिकार नहीं है।
बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट मे न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत में श्रंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति संबंधी मांग के खिलाफ अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरि शंकर जैन एवं विष्णु जैन बहस में शामिल होते हुए कहा कि पूरा ज्ञानवापी परिसर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र है और वक्फ एक्ट के अंतर्गत विवाद होने पर सिविल कोर्ट को ऐसे वाद पर सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल में ही इस मामले की सुनवाई की जा सकती है। किंतु वक्फ एक्ट में मुस्लिमों के बीच विवाद की सुनवाई हो सकती है। हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद की सुनवाई का अधिकार वक्फ अधिकरण को नहीं है।