शहजाद के हत्यारोपियों को मिला आजीवन कारावास- अर्थदंड भी हुआ

शहजाद की हत्या के मामले में विद्वान न्यायाधीश ने दो हत्यारोपियो को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Update: 2021-08-27 13:25 GMT

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2011 में छपार थाना क्षेत्र में हुई शहजाद की हत्या के मामले में विद्वान न्यायाधीश ने दो हत्यारोपियो को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश द्वारा दोनों दोषियों के ऊपर अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस की मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से दोनों हत्यारोपियों को सजा संभव हो सकी है।

जनपद न्यायालय में एडीजे-11 की कोर्ट में शुक्रवार को वर्ष 2011 में जनपद के छपार थाना क्षेत्र के जंगल में की गई शहजाद की हत्या के मामले में नामजद कराए गए मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के सूजडू गांव निवासी साजिद पुत्र खलील और नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव बागोवाली निवासी फैजान पुत्र नियामत को दोषी पाया गया है। पुलिस की मॉनिटरिेंग सेल द्वारा न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के बाद दोषी ठहराए गए साजिद एवं फैजान को विद्वान न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोनों आरोपियों को 5000 रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2011 में हुई शहजाद की हत्या में नामजद किए गए मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सूजडू निवासी साजिद पुत्र खलील और गांव बागोवाली निवासी फैजान पुत्र नियामत शहजाद को घर से बुलाकर ले गए थे। दोनों आरोपियों ने शहजाद की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में फेंक दिया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शहजाद के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। परिजनों की ओर से आज सजा पाए दोनों आरोपियों को नामजद कराया गया था। पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के बाद इस मामले की एडीजे-11 के न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और दोनों के ऊपर 5000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।





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