किसानों से बोला SC- हाईवे पार्किंग के लिए नहीं- शंभू बॉर्डर से हटाएं..

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बॉर्डर को महिलाओं एवं बच्चों के लिए खोल देना चाहिए।

Update: 2024-08-12 08:35 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने का आदेश देते हुए किसानों से कहा है कि हाईवे कोई पार्किंग नहीं है, तुरंत शंभू बॉर्डर से किसान अपने ट्रैक्टर हटाएं।

सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा को आपस में जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बॉर्डर को महिलाओं एवं बच्चों के लिए खोल देना चाहिए।

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं एवं स्थानीय यात्रियों की आवाजाही के लिए शंभू बॉर्डर की सड़क को आंशिक रूप से खोले जाने की अत्यंत सख्त जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वह शंभू बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए अपने ट्रैक्टरों के साथ जमे किसानों से बातचीत करें और शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टरों को हटाने के लिए उन्हें राजी करें।

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