बोला सुप्रीम कोर्ट- कोई दिक्कत नहीं- आरएसएस निकालें अपना मार्च
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला सही है और r.s.s. को मार्च निकालने से नहीं रोका जा सकता है।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तमिलनाडु में आर एस एस को अपना मार्च निकालने की हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
मंगलवार को अदालत की ओर से दिए गए अपने सुप्रीम फैसले में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य में मार्च निकालने की अनुमति दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला सही है और r.s.s. को मार्च निकालने से नहीं रोका जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें r.s.s. को राज्य में मार्च निकालने की अनुमति दी गई है। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम एवं पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आज अपना यह फैसला सुनाया है।