सेवानिवृत्तकर्मी जन्मतिथि विवाद-एचसी की एसडीएम को फटकार-नोटिस जारी
उच्च न्यायालय ने कहा है कि सेवा पंजिका मे दर्ज जन्मतिथि कर्मचारी और नियोजक दोनों के लिये बाध्यकारी है;
प्रयागराज। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सेवा पंजिका मे दर्ज जन्मतिथि कर्मचारी और नियोजक दोनों के लिये बाध्यकारी है। कर्मचारी की सेवानिवृति के बाद इसमें कोई परिवर्तन नही किया जा सकता। जन्मतिथि को सेवानिवृति के बाद पुनरीक्षित करना अतार्किक है।
शनिवार को सेवानिर्वत्त कर्मचारी से जन्मतिथि के अंतर पर वेतन वापसी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा एसडीएम शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मागा है कि क्यों न उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्य करने के तहत उचित कार्यवाही की जाय। हाईकोर्ट ने एसडीएम से 24 जून तक स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और याची से पांच साल के वेतन रूपये 27,85,388 की वसूली आदेश व प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा है कि याची से वसूली नही की जायेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने संग्रह अमीन पद से 2015 मे सेवानिवृत्त पेन्शन भोगी बचन सिंह की याचिका पर दिया है।
दरअसल याची 31अक्टूबर 15 को सेवानिवृत्त हुआ। सेवा पंजिका में हाईस्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1955 दर्ज है। वह इस समय पेन्शन पा रहा है। एसडीएम ने हाईस्कूल के पहले की शिक्षा के कागजों में दर्ज जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1950 के आधार पर जन्मतिथि परिवर्तित करने का आदेश दिया और पांच साल अधिक सेवा का वेतन वापसी का निर्देश दिया। तहसीलदार ने वसूली आदेश भी जारी कर दिया। जिसे बचन सिंह द्वारा चुनौती दी गयी है।
कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 23मे बेगार लेने पर रोक है। यदि याची से अधिक समय तक काम लिया गया है और वेतन नही दिया जाता तो यह बेगार होगा। उसे अधिक समय तक काम करने का वेतन पाना चाहिए। जबकि इस मामले में उससे वसूली की जा रही है।
कोर्ट ने प्रथमदृष्टया एसडीएम के आदेश को विधि विरूद्ध करार दिया है और नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। सुनवाई 24 जून को होगी।