कच्ची शराब मामला- 2 महिलाओं को पांच पांच साल की सजा- जुर्माना भी..
दोषी पाई गई महिलाओं पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
मुजफ्फरनगर। अवैध रूप से निर्मित की गई भट्टी पर कच्ची शराब बनाकर उसे बेचने के मामले में 2 महिलाओं को पांच 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पाई गई महिलाओं पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अदालत की ओर से दिए गए फैसले के बाद कच्ची शराब का निर्माण कर उसकी बिक्री करते हुए धन-संपत्ति बटोरने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
मंगलवार को जिला अदालत में वर्ष 2009 की 25 अक्टूबर को चरथावल थाना क्षेत्र के चौकड़ा मार्ग पर पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के दौरान कच्ची शराब बनाकर उनकी बिक्री करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई महिलाओं के मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रविंद्र नागर ने कच्ची शराब का निर्माण और उसकी बिक्री करने की आरोपी महिलाओं को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की।
समाज एवं कानून विरोधी मामले की सुनवाई कर रही एडीजे- 14 की न्यायाधीश रीमा मल्होत्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों महिलाओं को दोषी पाते हुए उन्हें पांच 5 साल की कैद की सजा सुनाई और दोनों महिलाओं के ऊपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 की 25 अक्टूबर को थाना चरथावल पुलिस ने इलाके के चौकड़ा मार्ग पर छापामार कार्यवाही करते हुए कच्ची शराब का निर्माण कर रही बाला एवं सुधा को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था। पुलिस को मौके से कच्ची शराब तथा इनके निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के अलावा दो भटिटयां भी बरामद की गई थी।