राशन डीलर सरकार पर बड़े-बड़े भारी- सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की राशन योजना
सरकार को जोर का झटका देते हुए राशन की होम डिलीवरी के लिए लाई गई मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को रद्द कर दिया गया है
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के राशन विक्रेता केजरीवाल सरकार पर भारी पड़ गए हैं। राशन डीलरों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार को जोर का झटका देते हुए राशन की होम डिलीवरी के लिए लाई गई मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से आज सुनाया गया फैसला पिछले दिनों सुरक्षित रख लिया गया था।
बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से राजधानी की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राशन की होम डिलीवरी के लिए लाई गई मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को रद्द कर दिया गया है। चीफ जस्टिस विपिन त्यागी और जस्टिस जसमीन सिंह की पीठ की ओर से सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि दिल्ली सरकार अब घर-घर राशन पहुंचाने के लिए दूसरी योजना ला सकती है। लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनाज से घर-घर राशन योजना को नहीं चला सकती है।
दरअसल दिल्ली सरकारी राशन डीलर और दिल्ली राशन डीलर यूनियन ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना का विरोध करते हुए पिछले दिनों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत की ओर से जनवरी माह में लिया गया फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इससे पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी सरकार की योजना पर रोक लगा दी थी।
इस योजना के अंतर्गत केजरीवाल सरकार ने होम डिलीवरी का वायदा किया था और कहा गया था कि राशन की उचित मूल्य दुकान नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का अभिन्न हिस्सा है।