निकाय चुनाव में लागू होगा OBC आरक्षण- सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नगर निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के तहत होंगे

Update: 2022-05-18 07:14 GMT

नई दिल्ली। नगर निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के तहत होंगे। यह आदेश आज उच्चतम न्यायालय की ओर से दिया गया है। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है। अदालत में 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को आरक्षण की स्थिति तय करते हुए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार अपनी विजय बता रही है।

बुधवार को मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत होंगे। इस आशय का आदेश आज उच्चतम न्यायालय की ओर से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति को तय करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज दिए गए आदेश को मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार अब अपनी जीत बचा रही है।

उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख एक याचिका दायर की थी। जिस पर आज उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है।

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