चर्चित तिहरे हत्याकांड में हाजी इजलाल व शीबा सहित 10 को उम्रकैद की सजा
एक मामले में एक महिला समेत सभी दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।;
मेरठ। 16 साल पहले मेरठ के गुड्डी बाजार में अंजाम दिए गए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने हाजी इजलाल कुरैशी और शीबा सिरोही समेत 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
गौरतलब है कि मेरठ शहर के गुड्डी बाजार इलाके में 23 मई 2008 को हाजी इजलाल कुरैशी, शीबा सिरोही, बदरुद्दीन, रिजवान, वसीम, देवेंद्र आहूजा, इजहार , कल्लू उर्फ कलवा, अफजाल व महाराज ने मिलकर सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल की बेरहम तरीके से हत्या कर दी थी। अपने घर में हत्या करने के बाद इजलाल कुरैशी और सब ने मिलकर इन तीनों के शवों को बागपत जिले में फेंक दिया था।
बाद में पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया था कि हाजी इजलाल ने शीबा सिरोही के बहाने तीनों को अपने घर पर बुलाया था तथा तीनों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। बीते 2 अगस्त को मेरठ के अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन- 2 के जज पवन कुमार शुक्ला ने इन सभी को आरोपी मानते हुए दोषी करार दिया था। आज अदालत ने सब को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इस फैसले को लेकर अदालत में आज पुलिस ने अपना सख्त पहरा बनाए रखा।