मुख्तार के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत- लेकिन जेल से...

अब्बास अंसारी को गैंगस्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा गया है।

Update: 2024-10-18 11:37 GMT

नई दिल्ली। माफिया सरगना रहे मुख्तार अंसारी के मऊ विधायक बेटे अब्बास अंसारी को दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। लेकिन गैंगस्टर के मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर माफिया सरगना रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लांड्रिंग केस के साथ ही चित्रकूट जेल में मोबाइल रखने के मामले में जमानत दे दी गई है, लेकिन गैंगस्टर के मामले में देश की शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी को जमानत नहीं दी है।

इस वजह से अभी जेल में रहने वाले अब्बास अंसारी को गैंगस्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 की 18 नवंबर को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार ले जाएं गए अब्बास अंसारी से गैर कानूनी तरीके से मुलाकात करने के मामले में अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी।Full View

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