मुख्तार को 10 साल की सजा- लाखों का जुर्माना- भाई के फैसले पर निगाह
बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में अदालत द्वारा अफजाल अंसारी को लेकर अपना फैसला सुनाया जाएगा।
गाजीपुर। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने गैंगस्टर माफिया पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गैंगस्टर एक्ट में ही आरोपी मुख्तियार के भाई सांसद अफजाल अंसारी पर अब लोगों की निगाहें लगी हुई है। जिसके संबंध में अदालत द्वारा थोड़ी देर में फैसला सुनाया जाएगा।
शनिवार को माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा गैंगस्टर के मामले में दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा का ऐलान किया गया है। अदालत ने आरोपी के ऊपर 500000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गैंगस्टर एक्ट का यह मामला वर्ष 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। इस मामले के फैसले पर लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि अदालत मुख्तार अंसारी को लेकर क्या फैसला सुनाती है।
अब 10 साल की सजा पाए माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के बाद उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी के संबंध में अदालत की ओर से सुनाए जाने वाले फैसले पर लोगों की निगाहें जमी हुई है। अगर अफजाल अंसारी को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वह संसद की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में अदालत द्वारा अफजाल अंसारी को लेकर अपना फैसला सुनाया जाएगा।