अप्राकृतिक संभोग करने वाला MLA बरी- बोली कोर्ट पति पत्नी के बीच....
हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पति-पत्नी के बीच प्राकृतिक संभोग के अलावा कुछ अन्य होता है तो उसे अप्राकृतिक नहीं कहा जा सकता है
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी विधायक को बरी करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा है कि यदि पति-पत्नी के बीच प्राकृतिक संभोग के अलावा कुछ अन्य होता है तो उसे अप्राकृतिक नहीं कहा जा सकता है।
शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक बडे फैसले में विधायक के ऊपर उसकी पत्नी की ओर से लगाए गए अप्राकृतिक यौन संबंधों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि धारा 375 आईपीसी के मददेनजर एक पति के ऊपर धारा 377 यानी अप्राकृतिक अपराध के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि पति-पत्नी के बीच प्राकृतिक संभोग के अलावा कुछ अन्य होता है तो उसे अप्राकृतिक नहीं कहा जा सकता है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने मौजूदा विधानसभा के एक सदस्य के खिलाफ उसकी पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करते हुए अपनी टिप्पणी में यह सब कुछ कहा है।